6 से 14 साल के बच्चे के दाखिले में आधार जरूरी नहीं- सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली 26 सितंबर सुप्रीम कोर्ट ने आज आधार के मामले में बड़ा फैसला देते हुए कहा कि आधार की किसी की कोई संभावना नहीं है आधार पर हमला संविधान के खिलाफ है आधार में गरीबों को बहुत मजबूती दी है।
बुद्ध ने अपने फैसले में कहा कि 6 से 14 साल के बच्चे की साथियों में आधार अनुवाद नहीं है उठने केंद्र सरकार से आधार के डाटा प्रोटक्शन के लिए कदम उठाने को कहा।
अपना फैसला सुना दो कोर्ट ने कहा कि शिक्षा में व्यापक बदलाव का ही नतीजा है कि हम अंगूठे से हस्ताक्षर कि वो आ गए हैं लेकिन तकनीक हमें आज फिर अंगूठे की ओर ले जा रही है कोर्ट ने कहा कि हर मामले में कुछ नयापन होना जरूरी है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि आधार बनाने के लिए जो डिटेल लिया जा रहा है वह काफी कम है इसके बदले में हमें फायदा काफी हो रहा है।
कोर्ट ने साफ किया के आधार पर हमला लोगों के ऊपर हमला है इसकी संविधान इजाजत नहीं देता है।
आपको बता दें कि आधार के मामले में 17 जनवरी को सुनवाई शुरू हुई थी ऑफिस दिनों तक पी की भैंस के बाद कोर्ट ने 10 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *