नई दिल्ली 19 अप्रैल । भोपाल लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को चुनाव आयोग से राहत मिलने के संकेत हैं। सूत्रों के मुताबिक इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि साध्वी प्रज्ञा मालेगांव बम विस्फोट मामले में आरोपी हैं और उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है।
जनप्रतिनिधि कानून के तहत दोषी चुनाव नहीं लड़ सकता है। आरोपी व्यक्ति पर ये नियम लागू नहीं है। कानून के मुताबिक दोषी व्यक्ति को कितने दिन की सजा मिली है उसे पूरा करने के बाद 6 साल और चुनाव नहीं लड़ सकता । सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी इस बात का जिक्र है ।
हालांकि प्रज्ञा भारती ने बीते रोज शहीद हेमंत करकरे को लेकर जो बयान दिया है उससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके बयान को आयोग ने संज्ञान लिया है।
दरअसल, पूर्व कांग्रेसी नेता तहसीन पूनावाला ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर शिकायत की थी कि साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने का मामला चल रहा है. मालेगांव का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है. स्वास्थ्य आधार पर प्रज्ञा ठाकुर को जमानत मिली है, ऐसे में उनके नामांकन को रद्द कर दिया जाए.