अहमदाबाद 29 सितम्बरः हिन्दू धर्म छोड़कर मुस्लिम से शादी कर मुस्लिम बनी लड़की पर गुजरात हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि लड़की को पिता की संपति से बेदखल नहीं किया जा सकता। यह फैसला 27 सितम्बर को सुनाया गया।
नसीमबानो उर्फ नैनाबेन की याचिका पर हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया।न्यायाधीश जे बी पर्दीवाला ने अपने फैसले मे कहा कि मुस्लिम से शादी करने के बाद भी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत यह अधिकार बेटी के पास रहेगा।कोर्ट ने साफ किया कि धर्म बदलने से पैतृक संपति से वंचित रखने का कोई प्रावधान नहंी है।
यह केवल धर्मबदलकर शादी करने वालो के बच्चांे को उनके हिन्दू रिश्तेदारो की संपति के उत्ताधिकार से वंचित रखता है।
गुजरात के वडोदरा की रहने वाली नसीमबानो फिरोजखान पठान (उर्फ नैनाबेन भीखाभाई पटेल) ने फिरोज खान से 11 जुलाई 1990 को शादी की और वो मुसलमान बन गई। करीब 14 साल के बाद उसके पिता का साल 2004 में निधन हो गया। सीमबानो फिरोजखान पठान (उर्फ नैनाबेन भीखाभाई पटेल) के पिता की गांव में काफी जमीन थी, लेकिन उसके भाई-बहनों ने उसका वारिसों की सूची से नाम निकाल दिया था।