नई दिल्ली 9 सितम्बरः लोगों को अक्सर यह शिकायत रहती है कि उन्हे डाइविंग बनवाने मे काफॅी समय लगता है। हालंाकि अब ऑन लाइन लाइसेंस बनने लगे हैं, लेकिन सरकार एक और कदम उठाने जा रही है। सरकार आधार कार्ड को लर्निंग लाइसेंस के लिये मान्य करने को मंजूूरी दे दी है। यह आईडी के रूप मे काम करेगा। इसके लिये अधिसूचना जारी हो गयी है।
मिनिस्ट्रीर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने कहा है कि एप्लीकेशन फार्म को सरल बनाने का काम किया है। लाइसंेस के लिये तमाम तरह के कागजात मांगने की प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है। यानि अब आप केवल आधार कार्ड के आधार पर लाइसंेस बनवा सकते हैं। वैसे तो मतदान पहचान पत्र, बर्थ साइटिफिकेट आदि की जरूरत पड़ती है, लेकिन अब आधार कार्ड से काम चल जाएगा।
इसके अलावा अब लाइसेंस बनवाने के लिये मेडिकल फिटनेस साटिफिकेट भी नहीं देना होगाग। अधिसूचना मे कहा गया कि फिटनेस के लिये व्यक्ति अपना व्यक्तिगत ब्यौरा दे सकता है। मेडिकल साटिफिकेट की जरूरत तब होगी जब आवेदक 40 साल से उपर का होगा।
हालकि लर्निंग लाइसेंस के लिये स्कूल वालो को पूरा ब्यौरा देना होगा। यह नियम सभी मे एक जैसे होगे।