नयी दिल्ली.मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 6वां समन भेजा.19 फरवरी को केजरीवाल को ED ने पूछताछ के लिए बुलाया.
नई दिल्ली…
आशानुरूप सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम-2023 के तहत एक धारा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसके अनुसार प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और अन्य चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति करेगी.
अधिनियम की धारा 7 के अनुसार, राष्ट्रपति एक चयन समिति की सिफारिश पर सीईसी और ईसी की नियुक्ति करेंगे. प्रधानमंत्री समिति के अध्यक्ष होंगे, प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता इसके सदस्य होंगे.
जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता ने एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा दायर याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और मामले की अगली सुनवाई इसी मुद्दे पर अन्य याचिकाओं के साथ अप्रैल में सूचीबद्ध की है.
एडीआर की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि यह धारा पांच-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का उल्लंघन है. चूंकि दो चुनाव आयुक्त सेवानिवृत्त होने वाले हैं, इसलिए अगर कानून के क्रियान्वयन पर रोक नहीं लगाई गई तो याचिका निरर्थक हो जाएगी…