*अरविंद केजरीवाल को राहत*
दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को इजाजत दी है कि वो अपने वकीलों के साथ हफ्ते में 2 और मीटिंग कर सकते हैं
दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आदेश जारी करते हुए कहा
– विशेष स्थिति के लिए विशेष उपचार की आवश्यकता है
– निष्पक्ष सुनवाई और प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व के मौलिक अधिकार के तहत आरोपी के जेल में बंद रहने तक एक सप्ताह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वकील के साथ दो अतिरिक्त कानूनी मुलाकात करने की अनुमति दी जाती है
अरविंद केजरीवाल ने अदालत में याचिका दायर करके मांग की थी कि उनको वकीलों के साथ और मीटिंग करने की इजाजत दी जाए क्योंकि उनके ऊपर कई सारे केस हैं और अदालत में उन केस को लड़ने के लिए वकीलों के साथ मिल रहा मौजूदा समय पर्याप्त नहीं है