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ATM से लिमिट से ज्यादा निकासी के बाद लगेगा जीएसटी

नई दिल्ली 4 जून बैंकों ने ATM और चेक से निकासी पर जीएसटी नहीं लगाने का फैसला तो किया है लेकिन साथ ही यह भी साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि लिमिट के बाद जो निकासी की जाएगी उस पर जीएसटी लगेगा

दरअसल बैंक की मुफ्त  सेवाओं पर जीएसटी लगाने को लेकर विवाद उस समय सामने आया जब सरकार के दो  विभागों की जीएसटी को लेकर अलग-अलग मत सामने आए।

इसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज और कस्टम ने बाकायदा सवाल-जवाब जारी करते हुए बैंकों और ग्राहकों के लिए मामले को पूरी तरह स्पष्ट करने की कोशिश की है.

विभाग की सफाई के बाद साफ है कि ग्राहकों को प्रति माह बैंकों द्वारा जो 3-5 एटीएम निकासी मुफ्त दिए जाते हैं, उनपर तो किसी तरह का जीएसटी नहीं लगाया जाएगा. लेकिन इस मुफ्त निकासी से इतर होने वाली निकासी टैक्स के दायरे में रहेगी. इसी तरह ग्राहकों को बैंक से मिलने वाली फ्री चेकबुक या फ्री बैलेंस स्टेटमेंट पर जीएसटी नहीं लगेगा. लेकिन फ्री सुविधा से इतर बैंक चार्ज देते हुए चेकबुक और स्टेटमेंट प्राप्त करने पर जीएसटी देय होगा.

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