जिले में 30 नवंबर तक लागू रहेगी धारा 163
झाँसी | विभिन्न त्यौहारों को लेकर जिले में बृहस्पतिवार से 30 नवंबर तक धारा 163 लागू कर दी गई है| बिना अनुमति सार्वजनिक जगह पर आंदोलन, नारेबाजी, जुलूस और रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 तक डीजे का प्रयोग करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी | अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन शिव प्रताप शुक्ला ने बताया…
