हादसे में हुई थी मौत, बीमा कंपनी ने नहीं दिया पत्नी -पुत्र को क्लेम
झाँसी | सड़क हादसे में मौत के ढाई साल गुजरने के बाद भी कर मालिक चालक को बीमा कंपनी ने क्लेम राशि नहीं दी| उपभोक्ता संरक्षण प्रतितोष आयोग में वार्ड वाद दायर किया गया था| इस मामले में आयोग ने चोला मंडलम बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वह मय ब्याज के 15 लाख रूपये…
