झांसी किले के पास स्थित जनरल विपिन रावत पार्क में ठेकेदार द्वारा मनमर्जी से पार्क का संचालन कराया जा रहा है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-
1. ठेकेदार ने मनमर्जी से घटा दी बच्चों की शैर सपाट की उम्रः- 12 वर्ष तक के बच्चों का टिकट न लेने का निर्देश है परन्तु ठेकेदार द्वारा कूटरचित तरीके से वोर्ड पर उम घटाकर 05 वर्ष कर दी। जिसको झांसी शहर के प्रमुख समाचार पत्र दैनिक जागरण द्वारा प्रमुखता से उठाया गया है परन्तु ठेकेदार द्वारा आज भी 05 से 12 वर्ष तक के बच्चों का टिकट जबरन वसूला जा रहा है।
2. महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ः- पार्क में प्रवेश के समय टिकट चैकिंग करने वाले गार्ड/सुरक्षाकर्मी पुरूष है। परन्तु झांसी के अन्य पार्क जैसे रानी लक्ष्मी बाई पार्क एवं अटल एकता पार्क में महिला एवं पुरूष की चैकिंग हेतु अलग अलग सुरक्षाकर्मी तैनात है। जोकी जनरल विपिन रावत पार्क में नहीं है।
3. जी0एस0टी0 के नियमों का उलंघनः- पार्क में टिकट श्रेया इन्टरप्राईज से दिया जाता हैं और टिकट का भुगतान संकल्प संस्कृतियान नाम से प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार ठेकेदार द्वारा टिकट का विवरण नगर निगम में पूरा जमा न करके सिर्फ नाम मात्र का दिखाया जाता है। चूकिं अलग अलग फर्मो का इस्तेमाल किया जाता है। जिससे जी0एस0टी0 को कम दिखाया जाये एवं विभाग से टैक्स की चोरी की जा सकें।
4. अग्निशमन की एन0ओ0सी0ः- जनरल विपिन रावत पार्क में आग बुझाने के लिये कोई भी यन्त्र मौजुद नहीं है। हाल में ही झांसी नगर निगम की सीमा में विभिन्न स्थानों में आग लगनें की घटनाये हो चुकीं है। इसी प्रकार से राजकोट में गेमजोन में आग लगने से हादसा हुआ जिसमें 5 लोगों की मृत्यु हो गयी थी। (न्यूज पेपर की कंटिग संलग्न है।)
5. चाइल्ड लेवर एक्ट (1986) का उलंघनः- गेम जोन में जो अधिकृत स्टाफ कार्य कर रहा है। वह अधिकांश 18 वर्ष से कम आयु का है। चूकि उक्त जोन में पंजिंम जम्पिंग भ करायी जाती है। जो की काफी ऊचांई तक जाती है। जिसमें सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना अनिवार्य है। जिनके पास न ही कोई सुरक्षा के उपकरण है। न पहचान पत्र और न ही प्रोपर ड्रेस कोर्ड जो की चाइल्ड लेवर एक्ट (1986) के तहत नहीं आता है।
6. खुले बिजली के तार हादसे को दे रहे न्योताः- पार्क में जगह जगह पर बिजली के तार खुले ऐसे ही पड़े हुये है। जिससे किसी भी दिन बड़ी दुर्घटना होने की प्रवल संभावना है। विद्युत सुरक्षा की एन0ओ0सी0 भी उक्त पार्क का संचालन संकल्प पाण्डेय प्रयागराज द्वारा कराया जाना अनिवार्य किया जायें।
7. नगर निगम द्वारा दिये गये नोटिस को गम्भीरता से न लेनाः- उक्त पार्क का किराया 06 माह से जमा नहीं कराया गया है। जिसका अन्तिम नोटिस भी चेतावनी के रूप में जारी किया गया है। नोटिस को भी ठेकेदार द्वारा गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है। और मनमाने तरीके से पार्क को चलाया जा रहा है।
आपसे आग्रह है कि बिन्दुक्रमांक 01 लगायत 6 को दृष्टिगत रखते हुये अग्निशमन की एन0ओ0सी0, जी0एस0टी0 विभाग से टिकट पर्चीयों से जमा जी0एस0टी0 का मिलान, पार्क में मैनेजमेन्ट कर रहे व्यक्तियों की ड्रेस एवं पहचान पत्र की व्यवस्था एवं महिला सुरक्षाकर्मीयों की नियुक्ती की जायें। तथा शेष किराया जमा होने के बावजुद ही पार्क का संचालन ठेकेदार द्वारा कराया जायें। उक्त पार्क ठेकेदार की गतिविधियों से मुक्त कर नगर निगम द्वारा स्वयं संचालन करना ही उचित एवं न्यायसंगत रहेगा। सधन्यवाद।
भवदीय
ई0 अमित सिंह जादैान
जिलाध्यक्ष भा0ज0यु0मो0 झांसी महानगर
