SC/ST एक्ट-सुप्रीम कोर्ट का फैसले पर रोक से इंकार

नई दिल्ली 3 अप्रैलः देश भर मे एससीएसटी ऐक्ट को लेकर हो  रहे विरोध प्रदर्शन के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की पुर्निविचार याचिका पर सुनवाई की, लेकिन फैसले पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया।

ऐक्ट पर फैसले से दलित समाज मे गुस्सा है। देश मे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC/ST एक्ट के तहत जो व्यक्ति शिकायत कर रहा है, उसे तुरंत मुआवजा मिलना चाहिए. इस मामले की सुनवाई जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने की. कोर्ट ने इस मामले में सभी पार्टियों से अगले दो दिनों में विस्तृत जवाब देने को कहा है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 दिन बाद होगी.

अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अभी की परिस्थिति काफी मुश्किल है, ये एक तरह के इमरजेंसी हालात हैं. 10 लोग अभी तक मर चुके हैं, हज़ारों-करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हो गया है.

एमिकस क्यूरी अनरेंद्र शरण ने इस बात पर आपत्ति जताई है. शरण का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदलने का कारण नहीं हो सकती है. उनका कहना है कि हम अन्य मुद्दों को सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को सही रखना सरकार की जिम्मेदारी है.

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