नई दिल्ली 15 दिसम्बर- सुप्रीम कोर्ट मे गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से दाखिल अर्जी पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने दखल देने से इंकार कर दिया। कांग्रेस ने चुनाव मे वोट के लिये वीवीपीटी से25 प्रतिशत मत के मिलान का आग्रह किया था।
कांग्रेस की ओर से कपिल सिब्बल, अभिषेक सिंघवी ने कोर्ट में पक्ष रखा.
मालूम हो कि गुजरात चुनाव के पहले और दूसरे चरण में कई जगहों पर ईवीएम मे खराबी की खबरें आई थी. विपक्ष लगातार इस बात को उठाता रहा है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो रही है और ईवीएम को हैक करके नतीजों को प्रभावित करने का आरोप लगाता रहा है.
बसपा सुप्रीमो मायावती, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जैसे नेता ईवीएम के खिलाफ आवाज उठा चुके हैं. ईवीएम के वोटों और वीवीपैट की पर्चियों के मिलान को लेकर कांग्रेस पार्टी की मांग हाल के दौरान ईवीएम के खिलाफ बड़ी मांग है.
इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य निर्वाचन आयोग से आग्रह किया था कि नगर निगम का चुनाव ईवीएम के बदले बैलट पेपर से कराए जाएं.
कांग्रेस से पहले किसी राजनीतिक पार्टी ने अभी तक पर्चियों के मिलान की इस तरह की कोई मांग नहीं की थी.
गुजरात में पहले चरण की वोटिंग के दौरान भी कांग्रेस की ओर से उसके नेता अर्जुन मोढवाडिया ने दावा किया था कि पोरबंदर के मुस्लिम बहुल इलाके मेमनवाड़ा के तीन मतदान केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें ब्लूटूथ के जरिए बाहरी उपकरणों से जुड़ी हुई हैं.