रायपुर 30 दिसंबर। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने पिछले 12 दिन के अंदर रमन सरकार के 9 फैसलों को पलट दिया है। सरकार ने 5 डिसमिल से कम रकबे की जमीन की खरीद बिक्री से रोक को हटा दिया है।
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शासन में आदेश जारी किया है । इस आदेश के बाद छोटे भूखंड धारको को जमीन की खरीद बिक्री के पंजीयन में राहत मिलेगी।
बताया जाता है कि रजिस्ट्री के लिए खसरा नंबर के नक्शे में अंकन की अनिवार्यता स्थगित कर दी गई है । ई लेआउट के आधार पर किसी भी भू स्वामी द्वारा भूखंड का विकास किया जाता है, तो लेआउट को पंजीयन का आवश्यक अंग मानते हुए बिना नक्शा बटाकन के पंजीयन होगा।
ऐसे खसरा नंबरों का बिना विस्तृत सर्वेक्षण और गहन जांच के बिना नक्शे में अंकन संभव ना होने के कारण यदि कोई भूस्वामी किसी खसरा नंबर की जमीन को अंतरित करना चाहता है, तो पंजीयन के लिए उस खसरा खसरा नंबर के नक्शे में अंकन की अनिवार्यता स्थगित कर दी गई है।
आपको बता दें कि पूर्व की रमन सरकार ने बिल्डरों और सरकारी योजनाओं के लिए छूट दी थी । पर आम आदमी के लिए रोक लगा दी थी इससे राजस्व विभाग और तहसील के चक्कर में लोग लगाने लगे थे । धारा 70 के तहत 2200 वर्ग फ़ीट से कम की कृषि जमीन के नामांतरण पर रोक लगा दी गई थी।