छात्रा को आत्महत्या के लिए उकसाने के दो दोषियों को 20 साल की कैद

झाँसी| पड़ोसी के उकसाने पर छात्र ने जहर निकालकर आत्महत्या कर ली थी| पुलिस ने दो आरोपी और एक बाल अपचारी के खिलाफ मामला दर्ज किया था| पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर दिया था | दो को जेल भेजा था, जबकि बाल आपचारी को बल सुधार गृह भेज दिया था | अब दोष होने पर पास्को एक्ट के अपार न्यायाधीश मोहम्मद नियाज अंसारी ने दोनों को 20-20 साल का करवास और एक-एक लाख का जुर्माना लगाया है|
ऐरच थाना क्षेत्र के रहने वाले ग्रामीण ने बताया कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री ग्यारहवीं क्लास की छात्रा थी | स्कूल जाते समय पड़ोस का रहने वाला नाबालिक युवक उसे छेड़ता था | 6 नवंबर 2020 को उसकी पुत्री शिक्षक के घर से शाम 4:00 बजे लौट रही थी, तभी नाबालिक ने उसका रास्ता रोककर हाथ पकड़ लिया | चिल्लाने पर वह मौके से भाग गया |
बड़ी और उसके भाई ने परिजनों से शिकायत की, लेकिन बेटे को समझने की बजाय गली-गज कर छात्रा को आत्महत्या कर लेने का उलहना दिया | पीड़ित पिता और उसका परिवार जब घर पहुंचा तो उसकी बेटी उल्टी कर रही थी| उसने बताया कि पड़ोसियों से तंग आकर उसने गेहूं में रखने वाली दवा खाली ली|
मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया| उसके पास से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था, जिसमें नाबालिक और उसके परिजन अमर सिंह, वह कमल सिंह का नाम था| पुलिस ने 7 नवंबर 2020 को अमर सिंह और कमल सिंह के साथ बाल अपचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया |

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