दुष्कर्मी बाप को 20 साल की सजा, 50000 का जुर्माना

झाँसी | लहचुरा थाना क्षेत्र में नाबालिक बेटी से दुष्कर्म के मामले में पास्को एक्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद नियाज अहमद अंसारी ने आरोपी आप को दोषी करार दिया | उसे 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई और ₹50000 का जुर्माना भी लगाया|
पीड़िता की चाची ने 29 अगस्त 2021 को पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसका चचेरा जेठ पड़ोस में अपनी दो बेटियों के साथ रहता है | 7 8 साल पहले जेठानी की मौत हो गई | एक बेटी 14 वर्ष और दूसरी 11 वर्ष की है | 17 अगस्त 2021 को बड़ी बेटी ने चाची को बताया कि उसके पिता रात में उसके साथ दुष्कर्म करते हैं| इस पर उसने अपने जेठ से आपत्ति जताई | 27 अगस्त को दोबारा उसकी भतीजी उसके पास रोते हुए आई और दुष्कर्म की बात कही | इस बार इस कृत्य को उसकी छोटी बहन ने भी देख लिया था|
पीड़िता और उसकी चाची की शिकायत पर नेचुरल लहचुरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया | पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था| कोर्ट में दोष सिद्ध होने पर सजा सुनाई गई| अर्थदंड की पूरी राशि वीरता को दी जाएगी |

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