चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिपण्णी, बड़ा दख़ल
देश के मुख्य न्यायाधीश ने कहा – ” लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे”
– “रिटर्निंग ऑफिसर ने जो किया वह लोकतंत्र की हत्या जैसा”
– ” वीडियो में साफ दिख रहा है कि वह कैमरे की तरफ देख रहा है और बैलट पेपर ख़राब कर रहा है”
– ” इस अधिकारी पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए”
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चंडीगढ़ नगर निगम के पेश होने वाले बजट पर रोक लगाई
*पटना- चिराग पासवान ने 11 सीटों पर दावा ठोंका,11 सीटों पर लोकसभा प्रभारी नियुक्त किए,बिहार में 11 सीटों पर प्रभारी नियुक्त किए.*
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से मेयर चुनाव संबंधित सभी रिकॉर्ड शाम 5:00 बजे तक सुरक्षित करने को कहा
मामले की अगली सुनवाई सोमवार 12 फरवरी को होगी
पिछले हफ्ते चंडीगढ़ नगर निगम के लिए हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के पास 20 वोट थे जबकि भाजपा गठबंधन के पास 16 वोट
लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के 8 वोट अवैध करार दे दिए गए और 16 वोट के साथ बीजेपी के मेयर उम्मीदवार को चुनाव जीता हुआ घोषित कर दिया गया
इसके बाद आम आदमी पार्टी के पार्षद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी
दिल्ली उच्च न्यायालय ने यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा बनाए गए ‘बीजेपी आईटी सेल पार्ट 2’ शीर्षक वाले वीडियो को री-ट्वीट करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले को रद्द करने से सोमवार को इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा ने मामले में अरविंद केजरीवाल को तलब करने के निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा।
एकल न्यायाधीश ने कहा कि केजरीवाल के एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक महत्वपूर्ण फॉलोइंग है और वह वीडियो को रीट्वीट करने के नतीजों को समझते हैं।
कोर्ट ने कहा, ‘अपमानजनक सामग्री को रीट्वीट करना मानहानि के समान है.’
