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राफेल डील -सरकार ने माना कैग रिपोर्ट में तीन कागज जमा नहीं हुए, sc में फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली 14 मार्च। राफेल डील पर सरकार के द्वारा जो नए दस्तावेज जमा होने हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है । जस्टिस जोसेफ ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि जिन कागजात की बात हो रही है, हम उनके बारे में जानते ही नहीं हैं। उन कागजात में ऐसा क्या है, जो हम भी उन्हें नहीं देख सकते।। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कोर्ट उन दस्तावेजों को देख सकता है । डील में साफ है कि सरकारों के बीच का सौदा है , इसलिए नाम नहीं बता सकते हैं।

अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में सेक्शन 24 का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है । जस्टिस जोसेफ में इस पर जवाब दिया कि आरटीआई एक्ट के कारण किसानों को फायदा पहुंचा है। हमारा अट अमेरिका और ब्रिटेन से भी आगे है।

अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में तर्क दिया कि जिन कामों की बात हो रही है उसमें रिफिल के दाम भी शामिल हैं , जिससे देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है । उन्होंने कहा कि अगर युद्ध होता है , तो है देश को नुकसान पहुंचा सकता है।

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