लखनऊ | विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए सिर्फ आधार दिखाकर मतदाता नहीं बन सकेंगे| अगर आपका नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नहीं है तो अपना नाम शामिल करने के लिए सिर्फ आधार कार्ड का होना पर्याप्त नहीं होगा | इसके लिए कोई और दस्तावेज भी देना होगा| इस बारे में चुनाव आयोग ने अलग से सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को उनके मोबाइल फोन पर संदेश भेजा है| इसमें कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार, सिर्फ आधार किसी को मतदाता बनने के योग्य नहीं बनता |
आयोग का संदेश मिलने की पुष्टि कई जिलाधिकारी ने की | यह संदेश दो हिस्सों में है |पहला,मुख्य चुनाव आयुक्त के संदेश की वीडियो रिकॉर्डिंग और दूसरा टेस्ट मैसेज वीडियो रिकॉर्डिंग में कहा गया है कि जहां तक आधार की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार का उपयोग आधार एक्ट के अनुरूप होगा| आधार एक्ट के सेक्सन 9 में यह कहा गया है की आधार डोमिसाइल या सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं होगा |
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सिर्फ आधार से नहीं बन सकेंगे मतदाता
