New Delhi…
सूरत में निर्विरोध चुनाव जीतने जैसी स्थिति से बचने के लिए NOTA को उम्मीदवार मानने की मांग !
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब.
सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई है जिसमें मांग की गई है कि NOTA को एक उम्मदीवार माना जाए और अगर जीतने वाले उम्मीदवार से NOTA को अधिक वोट मिलता है तो वहां दुबारा चुनाव कराए जाएं.
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
शिव खेड़ा ने याचिका दायर की है. सुनवाई के दौरान सूरत का जिक्र हुआ कि अगर यह व्यवस्था होती तो वहां निर्विरोध चुनाव जीतने की नौबत नहीं आती.
अभी तक NOTA को मिले वोट का कोई महत्व नहीं होता…