*इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 100 साल की वृद्धा की रेप-हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे अंकित पुनिया को बरी किया। मेरठ, यूपी के जानी थाने में 29 अक्टूबर 2017 को ये मुकदमा दर्ज हुआ था। 20 दिसंबर 2020 को मेरठ कोर्ट ने अंकित को उम्रकैद की सजा सुनाई।*
इस उम्रकैद को अंकित ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया। कहा कि फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट में दुष्कर्म के सुबूत नहीं पाए गए। मेडिकल रिपोर्ट में भी दुष्कर्म और चोट के साक्ष्य नहीं पाए गए। अंकित ने आरोपी पक्ष को रुपए उधार दिए थे। रुपए न चुकाने पड़ें, इसलिए उस पर ऐसे आरोप लगाए गए।
हाईकोर्ट ने ये अपील स्वीकारते हुए अंकित पुनिया को बरी कर दिया। अब सवाल लोअर कोर्ट के फैसले पर है, जिसने अंकित को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।