हाई कोर्ट में 68500 सहायक शिक्षकों की भर्ती की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए, रिपोर्ट-रिंकू

लखनऊ 1 अक्टूबर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को 68500 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में हुई धांधली और उसकी जांच में बरती जा रही अनियमितताओं से नाराज होकर नियुक्तियों की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया है। कोर्ट में जांच प्रकिया पर सवाल उठाते हुए सरकार के रवैये पर भी तीखी टिप्पणी की है।
बताया जाता है कि कोर्ट जांच के लिए अधिकारियों और सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार अपने अधिकारियों को बचाने के लिए प्रयास कर रही है । जिन तीन सदस्यों का चयन समिति के लिए किया गया है उसकी दो अधिकारी इस बेसिक शिक्षा विभाग से है, जिस पर सहायक शिक्षा भर्ती में अनियमितता का आरोप लगा है।

कोर्ट ने कमेटी द्वारा अपनाई गई जांच प्रक्रिया पर भी नाराजगी जाहिर की है। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रस्तुत किए गए तथा अन्य तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भर्ती की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की है । इस मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी कोर्ट में सीबीआई जांच करने को कहा है।

इस परीक्षा में हुई धांधली हो बाहर पूर्ण के बावजूद उत्तर पुस्तिकाएं बदलने और सही जवाब पर भी 0 अंक देने के खिलाफ हाईकोर्ट में 41 याचिकाएं दायर की गई थी हाई कोर्ट में एक साथ सुनवाई की गई प्रदेश सरकार में नियुक्तियों की जांच कर दिया था इसके बाद कोर्ट ने कहा कि वह मजबूरी में जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दे रहे हैं

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