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राहुल को कम सजा भी दी जा सकती थी – सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली। राहुल को कम सजा भी दी जा सकती थी – सुप्रीम कोर्ट
राहुल गांधी का बयान अपमानजनक नहीं था- SC

ट्रायल जज के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक।।राहुल को इतनी बड़ी सजा देने की जरूरत नहीं थी- SC

मोदी सरनेम’ टिप्पणी मामले में शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने तर्क दिया कि पूरा भाषण 50 मिनट से अधिक समय का था और भारत के चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में भाषण के ढेर सारे सबूत और क्लिपिंग संलग्न हैं।

जेठमलानी का कहना है कि राहुल गांधी ने द्वेषवश एक पूरे वर्ग को बदनाम किया है।

मोदी सरनेम’ टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जज इसे नैतिक अधमता से जुड़ा गंभीर अपराध मानते हैं। यह गैर-संज्ञेय और ज़मानती अपराध है। मामले में कोई अपहरण, बलात्कार या हत्या नहीं की गई है। यह नैतिक अधमता से जुड़ा अपराध कैसे बन सकता है?

अभिषेक मनु सिंघवी ने ने आगे कहा कि लोकतंत्र में हम असहमति रखते हैं। राहुल गांधी कोई कट्टर अपराधी नहीं हैं। राहुल गांधी पहले ही संसद के दो सत्रों से दूर रह चुके हैं।

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पीलीभीत- दिनदहाड़े बीसी सेंटर से 50 हजार कैश की चोरी, युवक पर संचालक ने लगाया चोरी का आरोप, पीड़ित ने कार्रवाई के लिए पुलिस को दी तहरीर, बरखेड़ा के एसबीआई बैंक के सामने का मामला

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