तलाक के लिये 6 माह का इंतजार नहीं
नई दिल्ली 12 सितम्बरः सुप्रीम कोर्ट ने हिन्दु लोगो के तलाक लेने के मामले मंे छह माह की वैद्यता यानि कूलिंग पीरियड को यह कहते हुये समाप्त सा कर दिया कि यदि दोनो पक्ष आपस मे सहमत है और बच्चांे को लेकर सेटलमेट हो गया, तो तलाक लिया जा सकता है। कहा गया है कि…
