*झांसी मंडल में अनावश्यक अलार्म चेन पुलिंग पर सख्त कार्रवाई, यात्रियों से नियमों के पालन की अपील*
मंडल रेल प्रबंधक श्री अनिरुद्ध कुमार के निर्देशन में झांसी मंडल द्वारा ट्रेनों की सुरक्षित, सुचारु एवं समयबद्ध परिचालन व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु बिना उचित कारण अलार्म चेन पुलिंग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। रेल प्रशासन यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ऐसे मामलों पर विशेष निगरानी रखे हुए है।
दिनांक 01 जनवरी 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक झांसी मंडल में अलार्म चेन पुलिंग की कुल 1964 घटनाएं दर्ज की गईं। इन घटनाओं के संबंध में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए 597 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि गंभीर मामले में एक व्यक्ति को जेल भेजा गया। साथ ही नियमानुसार कार्रवाई करते हुए संबंधित मामलों में कुल ₹1,74,235/- का जुर्माना वसूला गया।
रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना किसी वास्तविक आपातकालीन स्थिति के अलार्म चेन खींचना रेलवे अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इस प्रकार की अनावश्यक कार्रवाई से न केवल ट्रेनों की समयपालनता प्रभावित होती है, बल्कि अन्य यात्रियों को अनावश्यक असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त ट्रेन संचालन बाधित होने से रेलवे को आर्थिक हानि भी उठानी पड़ती है तथा संपूर्ण रेल यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है।
अक्सर देखा गया है कि कुछ यात्री व्यक्तिगत सुविधा, जल्दबाजी अथवा अन्य अनुचित कारणों से अलार्म चेन पुलिंग कर देते हैं, जिससे ट्रेनें बीच मार्ग में रुक जाती हैं और परिचालन व्यवस्था बाधित होती है। ऐसी घटनाएं सुरक्षा की दृष्टि से भी गंभीर चिंता का विषय हैं, क्योंकि इससे अन्य ट्रेनों के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
झांसी मंडल रेल प्रशासन अपने सम्मानित यात्रियों से अपील करता है कि अलार्म चेन का उपयोग केवल वास्तविक आपातकालीन परिस्थितियों, जैसे किसी यात्री की गंभीर चिकित्सीय स्थिति, दुर्घटना अथवा अन्य आकस्मिक संकट की स्थिति में ही करें। सभी यात्री जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें तथा रेल यात्रा को सुरक्षित, सुगम और समयबद्ध बनाए रखने में रेलवे प्रशासन का सहयोग करें।
रेल प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी अनावश्यक अलार्म चेन पुलिंग करने वालों के विरुद्ध इसी प्रकार कठोर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
