सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की समय बढ़ाने सम्बन्धी याचिका खारिज की

नई दिल्ली।सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की समय बढ़ाने सम्बन्धी याचिका खारिज की।कल तक इलेक्टोरल बॉन्ड, पार्टी सहित विस्तृत जानकारी देने को आदेशित किया।

सुप्रीम कोर्ट : एसबीआई को 12 मार्च, 2024 के कामकाजी घंटों की समाप्ति तक विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया गया है।
SC : ECI जानकारी संकलित करेगा और विवरण अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 15 मार्च, 2024 को शाम 5 बजे तक प्रकाशित करेगा।

ECI अपनी वेबसाइट पर एलक्टोरल बांड से जुड़ी हुई सारी जानकारी अपलोड करें कि किस राजनीतिक दल के पास कितने बांड हैं -SC.

आप देश का सबसे बड़ा बैंक होने के बावजूद ऐसी बातें कर रहें हैं कि सारी जानकारी दो ब्रांच में रखी है और आप उसे भी डिकोड करके बता नहीं पा रहे…

अपडेट : एसबीआई

सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई को लगाई फटकार….

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ‘आप (एसबीआई) कह रहे हैं कि दानदाताओं और राजनीतिक पार्टियों की जानकारी सील कवर के साथ एसबीआई की मुंबई स्थित मुख्य शाखा में है। मैचिंग प्रक्रिया में समय लगेगा, लेकिन हमने आपको मैचिंग करने के लिए कहा ही नहीं था और हमने सिर्फ स्पष्ट डिस्कलोजर मांगा था। मामले पर सुनवाई कर रही संविधान पीठ के सदस्य जस्टिस खन्ना ने एसबीआई के वकील हरीश साल्वे से कहा कि ‘आपने बताया कि इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी एक सील कवर लिफाफे में रखी गई है तो ऐसे में आपको सिर्फ सील कवर खोलकर जानकारी देनी है।’ सीजेआई ने एसबीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि ‘हमने 15 फरवरी को आदेश दिया था और आज 11 मार्च है। ऐसे में बीते 26 दिनों में आपने क्या किया? यह बताया जाना चाहिए कि यह काम हुआ है और अब हमें और समय चाहिए…हम एसबीआई से स्पष्टवादिता की उम्मीद करते हैं।’ इस पर एसबीआई के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि अगर आप मैचिंग नहीं चाहते हैं तो हम तीन हफ्ते में पूरी जानकारी दे सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने एसबीआई की दलील मानने से इनकार कर दिया और एसबीआई को कल यानी कि 12 मार्च तक जानकारी देने का आदेश दिया।

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