कानपुर| नवजात को गलत तरीके से टीका लगाने से गंभीर रोग होने पर उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार ने हॉस्पिटल और डॉक्टर पर हर्जाना लगाया है|उन्होंने इलाज में ख़र्च हुए रूपये को परिवाद दाखिले की तिथि से भुगतान की तिथि तक आठ प्रतिशत ब्याज के साथ देने के आदेश दिए है|50 हजार रूपये छतिपूर्ति और पांच हज़ार रूपये वाद व्यय भी परिवादिनी को देने का आदेश दिया है|
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गलत तरीक़े से टीका लगया, हॉस्पिटल और डॉक्टर देंगे हर्जाना
