सुप्रीम कोर्ट ने 20 से 25 जुलाई के बीच NEET पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के विरोध-प्रदर्शनों के सिलसिले में देश भर में दर्ज FIR को बंद करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि इन मामलों में आगे कोई कार्रवाई या जांच नहीं की जानी चाहिए और इन्हें हर तरह से बंद माना जाना चाहिए।
शीर्ष अदालत ने केंद्र, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम द्वारा दायर याचिकाओं में बताए गए छात्र विरोध-प्रदर्शनों से जुड़ी FIR को भी रद्द कर दिया। कोर्ट ने इस आदेश को पूरे देश में लागू किया।
