दिल्ली. 2007 के हेट स्पीच से जुड़े मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत। वॉइस सैंपल देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई।*
आज़म खान ने वायस सैंपल देने के निचली अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश में दख़ल देने से इंकार कर दिया था।
SC ने आज़म खान की याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया है।
आजम खान के खिलाफ 2007 में रामपुर में समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने पर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जिस मामले में निचली अदालत ने आजम खान को वॉयस सैम्पल देने का आदेश दिया था।
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