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सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को सही ठहराया

*सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को सही ठहराया।

*सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त होने की अधिसूचना जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू-कश्मीर संविधान सभा के भंग होने के बाद भी बनी रहती है।*

*”राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370 हटाने का अधिकार”*

Article 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला

♦️दिल्ली

आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ में सुनवाई

सीजेआई ने फैसला पढ़ना शुरू किया

कोर्ट ने कानूनी मुद्दों पर विचार किया- सीजेआई

जस्टिस संजीव खन्ना का फैसला अलग

जस्टिस कौल ने भी फैसला अलग रखा

फैसले अलग-अलग, एक निष्कर्ष पर सहमति- CJI

संविधान पीठ की एक फैसले पर सहमति

जस्टिस गवई, जस्टिस सूर्यकांत एकमत – सीजेआई

जस्टिस कौल और जस्टिस खन्ना एकमत- सीजेआई

राष्ट्रपति शासन की वैधता पर फैसला देने से इनकार

इतने साल बाद वैधता पर बहस प्रासंगिक नहीं- CJI.

केंद्र राज्य के संबंध संविधान में स्पष्ट हैं – सीजेआई

आर्टिकल 370 एक अस्थाई प्रावधान था- सीजेआई

विलय के साथ कश्मीर ने संप्रभुता छोड़ी – सीजेआई

जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है- सीजेआई

जम्मू-कश्मीर के पास स्वायत्त संप्रभुता नहीं थी- CJI

इसका संविधान भारत के संविधान के अधीन था- CJI

केंद्र सरकार का फैसला संविधान के दायरे में- CJI

राष्ट्रपति के पास 370 खत्म करने का अधिकार- CJI

केंद्र के फैसले पर सवाल खड़ा करना उचित नहीं- CJI.

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