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अदालत ने बीआरएस नेता के कविता को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को बीआरएस नेता के कविता को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया, जिन्हें कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था।

विशेष सीबीआई न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कविता की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है.

कविता को 26 मार्च को 09 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। एजेंसी और आयकर विभाग द्वारा उनके हैदराबाद आवास पर तलाशी लेने के कुछ घंटों बाद ईडी ने उन्हें 15 मार्च की शाम को गिरफ्तार कर लिया था।

इसके बाद कविता को 23 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया, जिसे तीन दिन के लिए बढ़ा दिया गया।

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