ट्रेन में बजाया बाजा तो बजेगी बैंड!
⚠️ ट्रेन में मोबाइल स्पीकर पर गाना, वीडियो या रील चलाकर दूसरों को परेशान किया तो हो सकती है कार्रवाई!
🔴 ₹1,000 तक जुर्माना और ट्रेन से उतारे जाने की कार्रवाई संभव
🔴 रेलवे एक्ट की धारा 145(2)(a) के तहत उपद्रव पर कार्रवाई
🔴 चेतावनी के बाद भी नहीं माने तो 6 महीने तक की साधारण कैद या ₹5,000 तक जुर्माना, या दोनों
🔴 सफर में गाने सुनने हैं तो ईयरफोन लगाएं, सहयात्रियों का भी रखें ध्यान!
📌 ये निर्देश दक्षिण रेलवे के हैं और 20 अक्टूबर तक सभी तरह के प्रचार, जागरूक करने के उपाए करने का निर्देश
