माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ
श्री मान जिलाधिकारी महोदय जनपद झांसी उत्तर प्रदेश
विषय अयोध्या में मछली भात भोज में हजारो कुंतल मछली शासन के प्रतिबंध के बाद भी मारी गई काटी गई आयोजक पर उत्तर प्रदेश मत्स्य अधिनियम 1948 की धारा 06,एवं धारा 08 के तहत मुकदमा लिखे जाने है
महोदय
सादर निवेदन के साथ अवगत कराना है कि 01जून से 30 अगस्त तक मत्स्य आखेट /मछली शिकार पर पूर्णता प्रतिबंध रहता है फिर अयोध्या में जहां मछली भात भोज का आयोजन रखा गया उस भोज में हजारों कुंतल मछली को काटा गया और भोज में परोसा गया था उत्तर प्रदेश में सरकार किसी को हो इससे कोई मतलब नहीं शासन द्वारा इन माहों में मछली पर प्रतिबंध रहता है फिर कैसे शिकार किया गया किस व्यक्ति द्वारा मारा गया किस व्यक्ति ने खरीद फरोख्त की इसकी जांच वहां के स्थानीय जिलाधिकारी जनपद अयोध्या एवं मत्स्य विभाग के सहायक निदेशक अयोध्या उत्तर प्रदेश ने आयोजक द्वारा कहा से इतनी मछ्ली क्रय की गई किस द्वारा इतनी मछ्ली आखेट कर मारी गई लगभग 500kg इतनी सारी मछली आयी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है जबकि ऐसे लोगों पर मत्स्य आखेट नियामवली के तहत मत्स्य अधिनियम 1948की धारा 06/एवं 08 के तहत आयोजक के ऊपर वाद दायर किया जाना चाहिए़ था पूर्व से ही यह नियम चला आ रहा है कि जब मछली अंडे पर होती है तो इसलिए मछली शिकार पर पूर्णता प्रतिबंधित रहता है स्थानीय प्रशासन को इस पर तुरंत संज्ञान लेने की आवश्यकता थी मगर कोई कार्यवाही नहीं की गई यह नियम विरुद्ध कार्य करने की चेष्टा की है इसे लोगों के खिलाफ उचित कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है
अतः आपसे निवेदन है कि जनपद अयोध्या में जिस किसी ने यह कृत्य किया है उस आयोजक के ऊपर मत्स्य आखेट करने बेचने बालों के खिलाफ मत्स्य अधिनियम 1948 की धारा 06 एवं 08 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार की नियमावली तहत् कार्यवाही की जानी चाहिए जिससे भविष्य में इस प्रकार का कोई कृत्य करने को हिम्मत योगी सरकार में न कर सके शासन की अनदेखी की गई है
सादर ध्यवाद के साथ पत्र प्रेषित
भवदीय
किशोरी प्रसाद रायकवार प्रदेश सह संयोजक
मत्स्य प्रकोष्ठ सहकार भारती
सचिव लक्ष्मी ताल मत्स्य जीवी सहकारी समिति लि0डड़ियापुर झांसी
