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*1 अक्टूबर से LPG उपभोक्ताओं के लिए बदलेंगे नियम, eKYC नहीं कराने पर रिफिल बुकिंग में आ सकती है

*1 अक्टूबर से LPG उपभोक्ताओं के लिए बदलेंगे नियम, eKYC नहीं कराने पर रिफिल बुकिंग में आ सकती है दिक्कत 30 सितंबर तक eKYC पूरा कराने की अपील, PMUY(उज्जवला) और सामान्य उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग प्रावधान
झांसी। घरेलू LPG उपभोक्ताओं के लिए 1 अक्टूबर 2026 से नई व्यवस्था लागू होने जा रही है।
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड झाँसी के सहायक प्रबंधक एलपीजी शिवम सक्सेना ने बताया कि जिन घरेलू LPG ग्राहकों ने Biometric Aadhaar Authentication (BAA)/eKYC पूरा नहीं किया है, उनके लिए रिफिल बुकिंग को लेकर निर्धारित नियम लागू होंगे। उपभोक्ताओं से 30 सितंबर तक eKYC पूरा कराने की अपील की गई है।
उन्होंने बताया कि PMUY (उज्ज्वला) ग्राहकों की eKYC लंबित होने पर सामान्य रिफिल बुकिंग सुविधा दोबारा शुरू कराने के लिए eKYC पूरा करना आवश्यक होगा। ऐसे ग्राहकों को FTL का विकल्प नहीं दिया जाएगा।
वहीं सामान्य LPG (NPMUY) ग्राहकों के लिए eKYC लंबित होने की स्थिति में BAA पूरा करने अथवा निर्धारित प्रक्रिया के तहत सहमति देकर बिना सब्सिडी के बाजार मूल्य पर 5 किलोग्राम या 10 किलोग्राम FTL सिलेंडर लेने का विकल्प बताया गया है।
घर बैठे भी कर सकते हैं eKYC
शिवम सक्सेना ने बताया कि उपभोक्ता अपनी नजदीकी गैस एजेंसी पर जाकर eKYC करा सकते हैं। इसके अलावा संबंधित ऑयल कंपनी के मोबाइल ऐप के माध्यम से भी घर बैठे eKYC की सुविधा उपलब्ध है।
14.2 किलो सिलेंडर को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी
नोटिस के अनुसार 14.2 किलोग्राम घरेलू सब्सिडाइज्ड सिलेंडर FTL के अंतर्गत उपलब्ध नहीं है। 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की सुविधा eKYC पूर्ण करने वाले पात्र ग्राहकों के लिए उपलब्ध रहेगी।
उन्होंने LPG उपभोक्ताओं से अपील की कि अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए 30 सितंबर 2026 तक eKYC अवश्य पूरा कर लें, ताकि गैस रिफिल को लेकर किसी प्रकार की परेशानी न हो।

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